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दाऊद का भाई इकबाल कासकर उगाही के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार - Update Every Time
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क्राइमहोम

दाऊद का भाई इकबाल कासकर उगाही के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे पुलिस ने जबरन उगाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे पुलिस की एंटी-एक्सटोर्शन सेल ने कासकर को उसके मुबंई स्थित घर से गिरफ्तार किया।
इकबाल कासकर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तार किया। प्रदीप शर्मा को हाल ही में ठाणे क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल में तैनात किया गया था। बताया जाता है कि अपने 25 साल के शानदार करियर में प्रदीप शर्मा करीब 113 अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर का एनकाउंटर कर चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल कासकर पर एक बिजनेसमैन से जबरन उगाही का आरोप है। बताया जा रहा है कि इकबाल कासकर गैंग के कुछ लोगों ने एक बिजनेसमैन को फोन कर उसे धमकी दी और पैसे मांगे। प्रदीप शर्मा ने बिजनेसमैन की शिकायत पर कार्रवाई की और कासकर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कासकर से पूछताछ की जा रही है।

इकबाल की गिरफ्तारी दाऊद गिरोह पर बड़ी चोट है। हाल ही में दाऊद इब्राहिम की ब्रिटेन स्थित कई प्रॉपर्टी जब्त की गई थीं। साथ ही दाऊद के अलग अलग नामों और ठिकानों की लिस्ट भी जारी की गई थी। इससे पहले फरवरी 2015 में भी कासकर को पुलिस ने जबरन उगाही के लिए गिरफ्तार किया था। सलीम शेख नाम के एस्टेट एजेंट ने पुलिस में शिकायत की थी कि इकबाल कासकर ने उसे अपने घर में बुलाकर तीन लाख रुपये की मांग की और मना करने पर उसकी पिटाई की। इस मामले में कासकर और दो अन्य पर आईपीसी की धारा 385, 323 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में उसे इस मामले में जमानत दे दी गई।  
कासकर को वर्ष 2003 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। वह भारत में एक मर्डर केस और एक अवैध निर्माण के मामले में वांटेड था। हालांकि 2007 में वह दोनों ही मामलों में बरी हो गया।
पिछले हफ्ते इकबाल कासकर को उसकी दो जर्जर इमारतें खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इकबाल लंबे वक्त से दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद डामरवाला इमारत में रह रहा है। मौत से पहले इसी इमारत में सालों तक दाऊद की बहन हसीना पारकर भी रही थी। वहीं दूसरी इमारत जिसे खाली करने का नोटिस दिया गया, वो जेजे मार्ग पर मौजूद शबनम गेस्ट हाउस है। दोनों इमारतों के बाहर तस्कर और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने वालों की संपत्ति जब्ती के कानून एसएएफईएमए-1976 के तहत चार पन्ने का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसमें डामरवाला इमारत के फ्लैट और दुकान में रहने वाले इकबाल समेत 26 लोगों को इसे खाली करने को कहा गया था। छह सितंबर को जारी नोटिस में कहा गया है कि दोनों जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों की जान को खतरा है। इन इमारतों में रहने वालों का कहना है कि वे नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस साल की शुरुआत में जब्त संपत्ति संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को दाऊद की दक्षिण मुंबई की दो संपत्तियों के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी।