सुप्रीम कोर्ट ने 68 आतंकियों की रिहाई पर पाबंदी लगाई, सैन्य अदालत ने दिया था दोषी करार
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 68 आतंकियों की रिहाई पर रोक लगाई है। पेशावर हाईकोर्ट ने आतंकियों कोबरी करने का आदेश दिया था। हालांकि सैन्य अदालतने अलग-अलग मामलों में सभी 68 आतंकियों को दोषी करार दिया था। बाद में आतंकियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट द्वारा आतंकियों की रिहाई के फैसले को पाक के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने आर्मी की तरफ से याचिका दायर की थी। दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी।
हाईकोर्ट सबूतों की जांच में नाकाम रहा
सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट सबूतों की सही तरीके से जांच करने में नाकाम रहा। सभी आतंकियों का कई घटनाओं में हाथ था। सैन्य अदालतने भी उन्हें दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों को आदेश दिया कि दोषी आतंकियों को सुनवाई पूरी होने तक रिहा न किया जाए।
जल्द सुनवाई के लिए बनाई गई थीं सैन्य अदालतें
पेशावर में दिसंबर 2014 में आर्मी के एक स्कूल में आतंकी हमले में 150 लोग मारे गए थे। इसके बाद आतंकी घटनाओं की जल्द सुनवाई के लिए सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। सैन्य अदालतें खुफिया तरीके से काम करती हैं। उनके फैसले आर्मी चीफ की अनुमति मिलने के बाद ही सार्वजनिक किए जाते हैं।
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Source: bhaskar international story