हसीना पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया का बेटा दोषी, उम्रकैद
ढाका. शेख हसीना की चुनावी रैली पर ग्रेनेड हमले के मामले में बांग्लादेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने तारिक समेत 19 लोगों को उम्रकैद दी है। वहीं, बाकी 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है।
मौत की सजा पाने वालों में पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फोजमान बाबर भी शामिल हैं।तारिक रहमान फिलहाल लंदन में है। ब्रिटिश अधिकारी उसके बारे में बांग्लादेश को जानकारी देने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया।
शेख हसीना की चुनावी रैली पर 21 अगस्त, 2004 को ग्रेनेड से हमला हुआ था। इसमें 24 की मौत हुई थी। वहीं, आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना समेत 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
ढाका के फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल के जज शाहिद नूरूद्दीन ने उम्रकैद पाने वाले 18 अन्य आरोपियों के साथ तारिक रहमान को भी जेल भेजने का आदेश दिया। जज ने हमले की नीयत को लेकर 12 बिंदुओं पर चर्चा की।
जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावरों का मुख्य निशाना शेख हसीना थी। इस हमले में हसीना घायल हो गई थीं। वहीं, आवामी लीग के महिला फ्रंट की अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति जिया-उल-रहमान की पत्नी इवी रहमान की मौत हो गई थी।
भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा जिया इस वक्त पांच साल की सजा काट रहीहैं। उन्हें ग्रेनेड हमले में आरोपी नहीं बनाया गया था।
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Source: bhaskar international story